इनकम टैक्स रिटर्न में देना होगा बिजली बिल के साथ ये तीन नई जानकारियां, जानिए डिटेल्स
आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए नई खबर , केंद्र सरकार द्वारा आयकर रिटर्न Income Tax Return भरने की आगे बढ़ा दी गई है लेकिन लोगों को आयकर तो भरना ही होगा। वित्त वर्ष 2019-20 और मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के लिए Income Tax Return (ITR) भरने के नए फार्म जारी कर दिए गए हैं। नए फार्म में अब लोगों को बिजली के बिल से जुड़ी अहम जानकारी भी देनी होगी। हालांकि , इस जानकारी को लेकर कुछ शर्तें हैं और इन शर्तों का पालन करना होगा। Income Tax Return के नए फार्म के अनुसार अगर पिछले वित्त वर्ष में Income Tax Return भरने वाले ने बिजली बिल मद में एक लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है तो उसे इसकी जानकारी ITR भरने के दौरान अनिवार्य रूप से देनी पड़ेगी। इसके साथ ही बीते वित्त वर्ष के दौरान खुद या किसी अन्य की विदेश यात्रा पर दो लाख रुपए से अधिक खर्च किए हैं तो इसकी जानकारी भी देनी होगी। जारी की गई अधिसूचना के अनुसार , सालाना 50 लाख रुपए तक वेतन पाने वाले अगर एक मकान रखते हैं तो उन्हें रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-1 सहज फॉर्म भरना होगा। रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख इस वर्ष के लिए 30 नवंबर होगी।