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Showing posts from June, 2018

पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी के बावजूद कुछ फीसद वैट लगा सकते हैं राज्य

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नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की ऊंची दर में रखने के बावजूद इस पर राज्य सरकारों की ओर से कुछ वैट भी लगाया जा सकता है। अगर ये दोनों ईंधन जीएसटी के अंतर्गत लाए गए तो कुछ ऐसा कर ढांचा देखने को मिल सकता है। यह जानकारी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने दी है। गौरतलब है कि जीएसटी व्यवस्था देशभर में एक जुलाई, 2017 से लागू है। ऐसे में जीएसटी की उच्चतम दर और राज्यों की ओर से लगाया जाने वाला वैट मिलाकर उतना ही कर बैठेगा जितना कि केंद्र सरकार (एक्साइज ड्यूटी) और राज्य सरकारों (वैट) की ओर से लिया जाता है। कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में लाया भी गया तो भी कीमतें जस की तस रहेंगी, यानी कीमतों में राहत की उम्मीदों पकरक पानी फिर सकता है। अधिकारी ने बताया कि इन दोनों ईंधनों (पेट्रोल एवं डीजल) को जीएसटी के अंतर्गत लाने से पहले केंद्र सरकार को यह तय करना होगा कि क्या वह इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ न देने से हो रहे 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व लाभ को छोड़ने को तैयार है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेट्रोल, डी

इनकम टैक्स लॉग इन और फाइलिंग हुआ और भी आसान I अब लॉग इन करें बिना डेट ऑफ़ बर्थ के

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जी हाँ , आयकर विभाग ने इ फाइलिंग वेबसाइट में कुछ बदलाव किये हैं जो रिटर्न फाइलिंग को आसान बना दिया है अब लॉग इन करते समय मांगे जाने वाले डेट ऑफ़ बर्थ सेक्शन को हटा दिया गया है | और साथ ही ITR और अन्य डाक्यूमेंट्स मे लगने वाले पासवर्ड्स को भी हटा दिया गया है | विभाग की इस पहल से जहाँ एक तरफ पोर्टल का इस्तेमाल करना आसान हुआ है वहीँ दूसरी तरफ पासवर्ड याद रखने और समय की बर्बादी भी रुकेगी |

काला धन या बेनामी लेनदेन की जानकारी दें, आयकर विभाग से 5 करोड़ पाएं

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बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसने के मकसद से आयकर विभाग ने कुछ नए कदम उठाए हैं। जिसके बाद बेनामी लेनदेन या काले धन से संबंधित खास सूचना देनेवालों को आयकर विभाग एक करोड़ रूपये ईनाम के तौर पर दे सकता है। जबकि, पैसा देश से बाहर रखने वालों के खिलाफ जानकारी देने पर यह ईनाम 5 करोड़ रूपये रखी गई है।  इनकम टैक्स इन्फॉर्मेन्ट्स रिवॉर्ड स्कीम में भी संशोधन किया गया है जिसमें आयकर पर टैक्स चोरी या भारत में संपत्ति पर टैक्स बचाने के खिलाफ खास सूचना देनेवालों को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत 50 लाख रूपये ईनाम के रूप में मिल सकता है। सीबीडीटी ने शुक्रवार को इस बात की घोषणा की है कि बेनामी ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेन्ट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के अंतर्गत विदेशी समेत कोई भी व्यक्ति ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर्स को बेनामी लेनदेन या कालेधन के बारे में बता सकता है, जिन पर बेनामी ट्रांजेक्शंस (प्रोहिबिशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2016 के अंतर्गत कार्रवाई बनती हो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) का कहना है कि इस रिवॉर्ड स्कीम का मकसद आयकर विभाग को बेनामी संपत्ति या लेनदेन या फिर ऐसी संपत्तियों से कमाई