जीएसटी में एक्सेस टैक्स जमा करने वालों को अब मिलेगा रिफंड


जीएसटी काउंसिल ने व्यापारियों की एक और समस्या का समाधान कर दिया है। पिछले कई महीनों से टैक्स के गलत मद में जमा से व्यापारी खासे परेशान थे। इसकी वजह थी कि एक बार जमा हुआ टैक्स व्यापारियों को रिफंड नहीं मिल रहा था। उसका कोई अडजस्टमेंट भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन बुधवार को जीएसटी काउंसिल ने टैक्स रिफंड की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, इसके तहत यह रिफंड व्यापारियों को इलेक्ट्रोनिक लेजर में वापस मिलेगा।






जीएसटी के तहत जो टैक्स जमा किया जाता है, वह आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी या सेस के तहत होता है। रिटर्न फाइल करते समय व्यापारियों को सारा ब्यौरा देते हुए टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। जीएसटी लागू होने के बाद जब रिटर्न दाखिल की गई तो गलती से कई व्यापारियों ने गलत मद में टैक्स का भुगतान कर दिया, जैसे एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी या फिर जीएसटी में भुगतान कर दिया गया, तो व्यापारियों का पैसा उसी में अटका रह जाता था। उन्हें सही मद में टैक्स जमा करने के लिए पूरा पैसा जमा कराना पड़ता था और जो टैक्स जमा हो चुका है, उसका अडजस्टमेंट या फिर रिफंड का कोई विकल्प नहीं था।










व्यापारियों की इस समस्या को देखते हुए 28 नवंबर को सान्ध्य टाइम्स ने यह मुद्दा दूसरी बार उठाया था क्योंकि व्यापारियों का कहना था कि लगभग तीन महीने से उनका पैसा अटका हुआ है। रिटर्न फाइल करते हुए सारा टैक्स पे करना पड़ रहा है और जो पैसा गलत मद में जमा किया जा चुका है, वह अटका ही हुआ, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। बुधवार दोपहर को जीएसटी काउंसिल ने अपने ट्विटर हैंडल पर व्यापारियों के इस दर्द की दवा का ऐलान करते हुए जानकारी दी कि अब व्यापारी अतिरिक्त कर के लिए रिफंड ले सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पर एक नया फंक्शन जोड़ा गया है, जिसके तहत वे टैक्स पेयर्स जो किसी मद में अतिरिक्त कर जमा कर चुके हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं। उनके इलेक्ट्रोनिक लेजर में रिफंड दे दिया जाएगा।


Image result for gst refund


कैसे करें रिफंड के लिए आवेदन


इसके लिए व्यापारियों को पहले जीएसटी पोर्टल में जाना होगा। लॉग-इन करने के बाद रिफंड मेन्यू में जाएं। फिर रिफंड टाइप में रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रोनिक लेजर को सेलेक्ट करें।


तुरंत नहीं मिलेगा रिफंड


कश्मीरी गेट पर प्रैक्टिस करने वाले जीएसटी एक्सपर्ट सीए राकेश गुप्ता ने बताया कि जीएसटी काउंसिल द्वारा उठाया गया यह कदम व्यापारियों के लिए बेहद ही संतोष पूर्ण साबित होगा क्योंकि ऐसे बहुत से मामले थे, जिसमें रिटर्न फाइल करते समय गलत मद में टैक्स जमा किया गया है। यह गलती सीए व टैक्स कंसलटेंट से भी हुई है। लेकिन रिफंड या अडजस्टमेंट का विकल्प न होने की वजह से व्यापारियों की रकम अटकी हुई थी। रिफंड की वजह से व्यापारियों को काफी सुकून मिलेगा। लेकिन रिफंड मिलने में समय मिलेगा। आवेदन करने के कितने समय बाद रिफंड आता है, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है लेकिन इतना जरूर है कि पैसा रुकेगा नहीं।





- गलत मद में टैक्स जमा करने से अटकी हुई थी बहुत से व्यापारियों की रकम
- रिफंड और अडजस्टमेंट का विकल्प न होने के कारण व्यापारी थे परेशान
-अब इलेक्ट्रोनिक लेजर में आएगा अतिरिक्त टैक्स का रिफंड



















(Source:- https://navbharattimes.indiatimes.com/those-who-make-access-tax-in-gst-will-now-get-refund/articleshow/61859479.cms)

Comments

Popular posts from this blog

Intimation under Section 143(1) of the Income-tax Act

इनकम टैक्स रिटर्न में देना होगा बिजली बिल के साथ ये तीन नई जानकारियां, जानिए डिटेल्स

इनकम टैक्स लॉग इन और फाइलिंग हुआ और भी आसान I अब लॉग इन करें बिना डेट ऑफ़ बर्थ के